नई दिल्ली: बजट 2023 में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है. अब नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपये थी. नई टैक्स व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है.
Advertisement
Advertisement
नई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं है. जबकि 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स सरकार को देगा होगा.
मौजूदा टैक्स स्लैब
नई आयकर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं है. धारा 87A के तहत छूट के प्रावधान के साथ 2.50 रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर लगाया जाता है. 5 से 7.50 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 7.50 से 10 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 10 से 12.50 लाख की आय पर 20 प्रतिशत, 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टेक्स वसूलती है.
Railway Budget 2023: रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का ऐलान, 2014 से 9 गुना ज्यादा
Advertisement