नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी घटना की जांच जारी रखेगी और 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.
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अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और बाजार उल्लंघन सहित दोनों आरोपों की पहले से ही जांच कर रहा है. ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी. सेबी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है.
6 सदस्यीय टीम करेगी जांच
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएम सुप्रे के अलावा ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति केपी देवदत्त, केवी कामत, एन नीलकेनी, सोमशेखर सुंदरसन शामिल हैं.
अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की है. हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बाजार में हेराफेरी और अकाउंट फ्रॉड का आरोप लगाया था. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी. इतना ही नहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही उनकी संपत्ति में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. लेकिन गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार और झूठा बताया था. अडानी समूह ने दावा किया कि रिपोर्ट ने जनता को गुमराह किया गया है.
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