अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था बावजूद इसके केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. अहमदाबाद की मेट्रो मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को समन जारी किया है. दोनों को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है.
Advertisement
Advertisement
दोनों नेताओं के खिलाफ जारी किया गया समन
याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने कहा कि 15 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों नेताओं को कोर्ट में पेश होने को कहा था. आज तारीख थी लेकिन समन में कोई और स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए जज ने आदेश दिया कि शिकायत की प्रतियों के साथ दोनों नेताओं को नया समन जारी किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी.
क्या है पूरा मामला
गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. पीयूष पटेल ने मेट्रो कोर्ट में भारतीय दंड संहिता 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अभियोजक ने केजरीवाल और संजय सिंह के ट्वीट के साक्ष्य को भी अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर पेश किया है. आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर गुजरात विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द बोले गए थे.
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित है. हालांकि, केजरीवाल एक सिविल सर्वेंट होने के बावजूद इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की है. इस टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री दे रही है. लोगों को यह आभास हो रहा है कि यूनिवर्सिटी गलत गतिविधियों में शामिल है. शिकायत में रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करने के बाद भी केजरीवाल और संजय सिंह ने मानहानि करने वाले बयान दिए हैं.
Advertisement