अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी और अरविंद केजरीवाल के वकील एक-दूसरे के खिलाफ तर्क देते हुए नजर आए. गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अपना जवाब दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अंतिम सुनवाई की तारीख इसी महीने तय करने को कहा और आगे की सुनवाई स्थगित कर दी.
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अंतिम सुनवाई इसी महीने होगी
हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था. इस संबंध में यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा और जवाब दाखिल किया है. अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने यूनिवर्सिटी के जवाब पर अब अपना पक्ष भी कोर्ट के सामने रख दिया है. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस मामले की अंतिम सुनवाई इसी महीने करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 या 21 जुलाई को होने की संभावना है. इस सुनवाई की तारीख जल्द ही हाई कोर्ट तय करेगा.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया था. जिसमें उसने गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अपनी पुनर्विचार याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की थी.
पिछली सुनवाई में विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि चूंकि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए विश्वविद्यालय को जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.
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