दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरनेम मामले में अहम आदेश पारित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. इसलिए अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाना आवश्यक है. कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग तेज हो गई है.
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कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. जितनी तेज़ी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए. इस सिलसिले में मैंने कल रात अध्यक्ष को फोन किया था, स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा था. फिर मैंने महासचिव को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा, मैंने पत्र डाक से भेज दिया है. उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई है. हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो.
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने आगे कहा कि मैं किसी भी तरह का संदेह नहीं पाल रहा हूं. मैंने आपको केवल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का वर्णन किया है. वह एक निर्वाचित व्यक्तित्व हैं और जब संसद का सत्र चल रहा हो और जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही हो तो वह इसमें शामिल होने के हकदार हैं. कल भी हमने कहा था कि उनकी अयोग्यता के दौरान जो गति अपनाई गई थी उसी गति से उनको बहाल भी किया जाए.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरा सवाल उठाया है कि किस आधार पर आप फैसला सुना रहे हैं, किस आधार पर आप सजा तय कर रहे हैं. केस चलता रहेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि सज़ा और फैसले में कहीं न कहीं विरोधाभास है.
वहीं कोर्ट के फैसले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि दोषसिद्धि पूरी तरह से गलत थी. अदालतों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब इस तरह की याचिकाएं दायर की जाती हैं तो अदालतों का इस्तेमाल किसी भी तरह से राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
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