अहमदाबाद: शहर के सोला इलाके में पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा था कि यह उचित नहीं है कि कानून का रखवाला ही भक्षक बन जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल या कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य है. ड्यूटी स्थल पर पुलिसकर्मियों को वर्दी में ही रहना होगा. इसके साथ ही पुलिसकर्मी को वर्दी के साथ नेम प्लेट भी लगाना अनिवार्य है. हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब पुलिस महकमा हरकत में आ गया है. अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं. पुलिस कमिश्नर ने निर्देश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.
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अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, उप पुलिस आयुक्त वाहन जांच बिंदुओं की जांच करेंगे, विशेष रूप से अहमदाबाद हवाई अड्डे से अहमदाबाद शहर में प्रवेश करने वाली सड़क पर और अन्य हिस्सों में जाने के लिए एसपी रिंग रोड और अन्य प्वाइंट की जांच करेंगे. आदेश में आगे कहा गया है कि एसजी हाईवे, रिवरफ्रंट, आश्रम रोड आदि सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात करना है और उनको आवश्यक ब्रीफिंग देना है कि वाहन जांच के दौरान विदेश यात्रा से आए विदेशी नागरिकों के साथ सही से पेश आएं.
इसके अलावा दिशानिर्देश में कहा गया है कि सभी थाना प्रभारी चौकी-थाना पर रोल कॉल रखें और सभी पुलिस कर्मियों और होम गार्ड के जवानों को सख्त निर्देश दें कि वे लोगों के साथ सभ्य व्यवहार करें. साथ ही रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं होम गार्ड अपनी नेम प्लेट के साथ निर्धारित वर्दी में ही रहें. यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
यहां बता दें कि सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट में माना कि 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक टीआरबी जवान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से आ रहे एक जोड़े से 60 हजार रुपये की अवैध वसूली की थी. सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि इन पुलिसकर्मियों ने अवैध वसूली की थी और इसका सबूत भी मिला है. मामले में शामिल 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.
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