दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और सिसोदिया आबकारी घोटाला केस में जेल में बंद हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. जैन पिछले 9 महीने से जेल में हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही मनीष सिसोदिया अपने विभाग के साथ ही सत्येंद्र जैन के विभागों का काम भी देख रहे थे. लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद सवाल उठने लगा है कि अब उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा?
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सत्येंद्र जैन 12 जून से जेल में हैं
प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में स्थित एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार किया था. ये मामला साल 2017 का है, जब CBI ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था. उसके बाद से ही जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं, उनको ईडी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ हवाला कारोबारियों को साथ दिया था. जबकि सत्येंद्र जैन की ओर से ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया गया है.
सीबीआई ने सिसोदिया को किया गिरफ्तार
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था. 9 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब रैकेट में आपराधिक साजिश रची और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया. सिसोदिया ने रविवार की रात सीबीआई मुख्यालय में बिताई, उसके बाद उनको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने उनको 5 दिनों की हिरासत में भेज दिया है.
पूछताछ में सिसोदिया ने दिया गोल-मोल जवाब: सीबीआई
सीबीआई ने कहा कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री और 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ व 6 अन्य के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. 19 फरवरी 2023 को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत उपमुख्यमंत्री को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. पूछताछ के दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिया बड़ा झटका
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को लेकर जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सिसोदिया की याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की. उसके बाद कोर्ट ने आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हाईकोर्ट में जाइए. CJI ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और अन्य राहत मांग रहे हैं. आपने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के मामले का हवाला दे रहे है जोकि पूरी तरह से अलग था. आपको निचली अदालत से जमानत लेनी चाहिए, शिकायत को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिया झटका, केस में दखल देने से इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाइए
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