बीते दिनों गोफर्स्ट एयरलाइंस की एक उड़ान ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था. अब इस मामले को लेकर विमानन नियामक डीजीसीए ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है. DGCA ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इससे पहले विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था. डीजीसीए ने गोफर्स्ट के जिम्मेदार प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए.
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डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि गोफर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था. एयरलाइन कंपनी की प्रतिक्रिया के अनुसार, टर्मिनल कोऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच विमान में यात्रियों के बोर्डिंग को लेकर संचार और समन्वय की कमी थी.
डीजीसीए ने कहा है कि जांच में पता चला है कि एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त इंतजाम करने में विफल रही थी. इन्हीं सब को देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
गौरसतलब है कि 9 जनवरी को एयरलाइन की एक GoFirst फ्लाइट ने बेंगलुरु से दिल्ली के लिए आने वाले 55 यात्री जो बस में सवार थे उनको लिए बिना बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. जिसकी वजह से यात्रियों ने काफी हंगामा किया था और इसकी शिकायत भी DGCA से की गई थी. अब इसी मामले को लेकर DGCA ने यह कार्रवाई की है.
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