नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समझदारी से बोलने की सलाह दी है. कोर्ट ने तेजस्वी की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही. कोर्ट ने जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया है. तेजस्वी यादव के लिए यह राहत की बात है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं इसलिए सही शब्दों का चुनाव करें.
Advertisement
Advertisement
आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने सीबीआई के आवेदन का विरोध किया और इसे खारिज करने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए सीबीआई की अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती. कोर्ट विस्तार से इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.
तेजस्वी यादव ने कोर्ट में क्या कहा?
तेजस्वी यादव ने कहा कि वह विपक्ष में हैं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना उनका कर्तव्य है. मौजूदा सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है. सभी विपक्षी दलों को ऐसा ही लगता है. तेजस्वी यादव ने अपने जवाब में कहा कि सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया है. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे को लेकर थी, उसमें आईआरसीटीसी घोटाले का जिक्र नहीं था.
वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी. सीबीआई ने पहले आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम उन्हें धमकी दे रहे थे, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है. तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, उनके वकील ने कहा कि तेजस्वी ने सीबीआई को किसी तरह की धमकी नहीं दी. इसलिए जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दी जाए.
कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की PM मोदी पर गोपाल इटालिया की टिप्पणी की निंदा, कहा- गुजरात…
Advertisement