मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की अदालत ने हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का सर्वे करने का आदेश दिया है. यह वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अदालत द्वारा पारित आदेश के समान ही है. गुरुवार को इस संबंध में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है.
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8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) सोनिका वर्मा की अदालत में वाद दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि औरंगजेब ने कृष्ण जन्मस्थली की 13.37 एकड़ में बने मंदिर को तोड़कर ईदगाह तैयार की थी. उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर निर्माण तक का पूरा इतिहास कोर्ट के सामने पेश किया था. 1968 में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है.
आदेश का महत्वपूर्ण बिंदु
20 जनवरी तक नक्शा समेत विवादित स्थल के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस भेजने का भी आदेश दिया है
यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने दिया
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