दिल्ली: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अभिषेक ने इस मामले में अपने खिलाफ जारी ईडी की जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहें तो केस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
ईडी दफ्तर में पेश होने से इनकार
गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी ने ईडी दफ्तर में पेश होने से इनकार कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जन संजोग यात्रा में व्यस्त हैं और इस कारण ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी इस संबंध में ईडी के सहायक निदेशक को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने कहा, ‘फिलहाल, मैं कोलकाता में नहीं हूं और पश्चिम बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए राज्यव्यापी यात्रा के तहत यात्रा कर रहा हूं. इसके अतिरिक्त, मैं तैयारी में व्यस्त हूं क्योंकि राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है. मांगी गई अधिकांश जानकारी और दस्तावेज़ उपयुक्त सरकारी विभागों के पास पहले से ही उपलब्ध हैं.
गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से टीएमसी नेताओं ने रिश्वत ली थी. इस मामले की सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है.
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