सूरत के कामरेज से बीजेपी के पूर्व विधायक वीडी झालावाडिया की संपत्ति कुर्क करने का फिर से वारंट जारी किया गया है. दुर्घटना मामले में मृत युवक के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा नहीं देने के बाद सूरत की अदालत ने अब फिर से पूर्व विधायक की 24.75 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.
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सूरत के नाना वराछा इलाके में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक वीडी झालावाडिया का एक ट्रक 2016 में पुणे-सीमाडा रोड पर रोंग साइड पार्क था. ड्राइवर बिना इंडिकेटर, ब्रेक लाइट या सिग्नल दिखाए ट्रक वहीं पार्क करके चला गया था. इसी दौरान रात के समय वहां से गुजर रहे हिरेन लिम्बानी नाम के बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई और उसकी मौत हो गई थी. जिसके बाद युवक के परिजनों ने वीडी झालावाडिया और उसके बेटे के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दायर कर 31 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी.
इस मामले में कोर्ट ने पिछले साल 31 मार्च को वीडी झालावाडिया, उनके परिवार के सदस्यों और ट्रक चालक को पीड़ित परिवार को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 15.49 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के महीनों बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया. जिसकी वजह से पीड़ित परिवार ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.
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