सूरत मोढ़ वणिक समाज की मानहानि के मामले में सूरत के मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने 23 मार्च को आरोपी राहुल गांधी को दोषी पाते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. वकील के मुताबिक अगली सुनवाई को राहुल गांधी का दोबारा कोर्ट में हाजिर होना जरूरी नहीं है.
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मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी. मानहानि के मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के बाद राहुल गांधी सुरत की ज़िला अदालत से निकल गए हैं.
राहुल गांधी के वकील गौरव पांड्या के मुताबिक आज कोर्ट में अपील डाली गई, कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया है. राहुल गांधी को बेल दे दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू आज सूरत कोर्ट में मौजूद थे. इसके अलावा, राहुल गांधी ने अपनी कानूनी टीम के साथ प्रियंका गांधी के साथ सूरत की अदालत में दोपहर 3 बजे मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की. जिसकी सुनवाई कोर्ट ने तीन मई तक के लिए स्थगित कर दी है.
सूरत पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क़ानूनी प्रक्रिया है कोई शक्ति प्रदर्शन या रैली नहीं. अगर परिवार के सदस्य पर ऐसी बात आती है तो परिवार के सदस्य इकट्ठे साथ आते हैं. हम मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ आए हैं. हमारे वकील बात रखेंगे, असली फैसला न्यायालय करेगा.
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