तमिलनाडु सरकार के विभागों में नौकरी पाने के लिए तमिल भाषा की योग्यता अनिवार्य कर दी गई है. उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा के दौरान तमिल भाषा का पेपर क्लियर करना ही होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए कानून में संशोधन किया है. विधानसभा ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है.
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इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे राज्य की आधिकारिक भाषा तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो. अधिनियम की यह धारा उन उम्मीदवारों को भी पात्र बनाती है, जिन्हें आवेदन के समय तमिल भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को तमिल में ‘द्वितीय श्रेणी की भाषा परीक्षा’ उत्तीर्ण करनी होगी. यदि उम्मीदवार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर ‘भाषा परीक्षा’ उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है.
तमिलनाडु के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया. चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया है.
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