गांधीनगर सत्र न्यायालय आज तीन बजे आसाराम को सजा सुनाएगा, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं. आसाराम के खिलाफ रेप केस में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था. कल आसाराम को 2013 के रेप केस में दोषी करार दिया गया था. जबकि आसाराम के अलावा अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आसाराम को छोड़कर सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए है. कोर्ट आज सजा सुनाएगी. जोधपुर जेल में बंद आसाराम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर सत्र न्यायालय में पेश हुआ. आसाराम आठ साल से रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद है.
Advertisement
Advertisement
अभियोजक की ओर से वकील ने दलील दी कि 376 सजा का पूरा प्रावधान होने के बाद 377 में भी पूरी सजा दी जानी चाहिए. इसके अलावा 506 की धारा 2 के तहत भी पूरी सजा का प्रावधान किया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने पीड़िता को मुआवजा देने की भी मांग की है.
दो बहनों ने पिता-पुत्र पर बलात्कार का लगाया था आरोप
सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. 1997 और 2006 के बीच अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आसाराम द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था. सूरत की दो बहनों में से छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. आसाराम के खिलाफ गांधीनगर में जबकि नारायण साईं के खिलाफ सूरत की अदालत में मामला चल रहा है.
आसाराम किस धारा के तहत दोषी?
गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम को धारा 376 (2), सी, 377, 354, 342, 357, 506 (2) के तहत दोषी ठहराया है. इस मामले के 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है. विशेष लोक अभियोजक आर.सी. कोडेकर ने कहा कि हम कोर्ट में कोशिश करेंगे कि इस मामले के आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले.
Advertisement