नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC)की डॉक्यूमेट्री और भारत में काम करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और कंपनी का भारत में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है और एक डॉक्यूमेंट्री पूरे देश को कैसे प्रभावित कर सकती है.
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याचिका में क्या कहा गया?
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि बीबीसी जानबूझकर भारत की छवि को खराब कर रहा है. इसके अलावा दावा किया गया था कि डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक उदय के खिलाफ साजिश का नतीजा है और यह पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपगेंड के अलावा कुछ नहीं है. उनके अनुसार वृत्तचित्र भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के लिए बीबीसी के हिंदू विरोधी प्रचार को भी दिखाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया, ”एक डॉक्यूमेंट्री पूरे देश को कैसे प्रभावित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश (प्रतिबंध) का आदेश कैसे दे सकता है? जनहित याचिका पूरी तरह से गलत है.” ऐसी याचिका दाखिल करके हमारा वक्त बर्बाद न करें.
केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी है
केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आपातकालीन नियम लागू करते हुए आईटी नियम 2021 की धारा 16 के तहत डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी. 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित नियम, आपात स्थिति के मामले में सूचना को अवरुद्ध करने और किसी भी सामग्री को तत्काल हटाने की अनुमति देता है. इस रोक के बावजूद भी कुछ विश्वविद्यालयों में इसकी स्क्रीनिंग की गई थी जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया था.
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