गांधीनगर: गुजरात विधानसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. वेतन में इस संशोधन से राज्य के दो करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा.
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46 व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों के वेतन में वृद्धि
श्रम एवं रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने अनुच्छेद 44 के तहत 46 व्यवसायों निगम क्षेत्रों, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकाय क्षेत्रों के श्रमिकों में न्यूनतम वेतन भोगियों के लिए मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है. इस हिसाब से उनके मासिक वेतन की राशि में औसतन 24.63 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने पहली बार श्रमिकों के वेतन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की है.
अब श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,752 से 12,324 रुपये होगी
कुशल श्रमिकों के लिए निगम क्षेत्र, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय क्षेत्र में कुशल श्रमिकों एवं न्यूनतम वेतनभोगियों को पहले 9,887.80 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था. इसमें 2,436.20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी के चलते सरकार ने अब श्रमिकों को 12,324 रुपये मासिक वेतन देने का ऐलान किया है. सरकार ने अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन 11,786 रुपये करने की घोषणा की है. इसके अलावा, अकुशल श्रमिकों को प्रति माह न्यूनतम वेतन 11,752 रुपये मिलेगा.
यह वृद्धि विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की गई
15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या, प्रति व्यक्ति भोजन, कपड़ा, मकान का किराया, ईंधन, बिजली बिल, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा उपचार जैसे विभिन्न मानदंड निर्धारित किए हैं. श्रमिकों के वेतन में संशोधन करते समय इन सभी मानदंडों को ध्यान में रखा गया है.
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