मानहानि मामले में राहुल गांधी 3 अप्रैल को दिल्ली से विशेषज्ञ वकीलों की फौज के साथ सूरत की सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले हैं. विवादास्पद बयान के लिए सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई थी. लोकसभा 2019 के आम चुनावों के दौरान मोदी उपनाम के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज कराया था.
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जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फिलहाल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट नहीं जाएंगे. हालांकि, मानहानि के फैसले को सूरत सत्र न्यायालय में ही चुनौती दी जाएगी. इस बार राहुल गांधी का पूरा मामला दिल्ली के विशेषज्ञ वकीलों की टीम संभालेगी. राहुल गांधी 3 अप्रैल को सूरत आ रहे हैं. गुजरात कांग्रेस की पूरी टीम सूरत पहुंच गई है. प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, अमित चावड़ा के अलावा अर्जुन मोढवाडिया, भरत सिंह सोलंकी भी सूरत में मौजूद हैं.
क्या था मानहानि का मामला
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में मोदी के उपनाम के संबंध में राहुल गांधी के बयान को लेकर सूरत की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी. सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत भी दे दी है. इतना ही नहीं सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है. बावजूद इसके मोदी सरकार ने उनकी लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है. राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का देशभर में कांग्रेस कड़ा विरोध कर रहा है.
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