गांधीनगर: राज्य सरकार ने किसानों को बिजली लोड के जुर्माने से छूट देने का फैसला किया है. कृषि के लिए बिजली कनेक्शन रखने वाले किसानों को अब अधिक बिजली लोड पर पेनल्टी नहीं देनी होगी. इतना ही नहीं अब मौके पर पैसा देकर बिजली का लोड भी बढ़ाया जा सकता है. किसान संघ ने गुजरात सरकार के समक्ष किसानों को होने वाली इन परेशानियों को पेश किया था. जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है और इससे राज्य केकिसानों को खेती के लिए बड़ी राहत मिली है.
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किसान संघ की शिकायत के बाद फैसला
लोड बढ़ाने के आवेदन के बाद किसानों को केवल जमा राशि का भुगतान करना होगा. इसके अलावा बिजली का लोड बढ़ाने के लिए किसानों को मौके पर ही भुगतान करना होगा. बिजली लोड पर किसानों को लगने वाली पेनल्टी से छूट दी गई है और इसका चार्ज बिजली कंपनी उठाएगी. इस योजना की अवधि 31 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है. सरकार ने किसान संघ की शिकायत पर यह फैसला लिया है.
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