दिल्ली: ‘रूह अफजा’ और ‘शरबत दिल अफजा’ के बीच ट्रेडमार्क विवाद चल रहा है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘शरबत दिल अफजा’ नामक पेय के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल अफजा को बड़ा झटका दिया है और उसके याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
Advertisement
Advertisement
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रूह अफजा के निर्माता हमदर्द दवाखाना की याचिका के निस्तारण तक ‘शरबत दिल अफजा’ नामक पेय के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी. इस याचिका में हमदर्द ने ट्रेडमार्क के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया था. जस्टिस विभु बाखरू और अमित महाजन की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ‘रूह अफजा’ एक सदी से भी अधिक समय से हमदर्द की पहचान रही है और इसने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है. बेंच ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रतियोगी इस निशान से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने कथित ट्रेडमार्क उल्लंघन पर ‘दिल अफजा’ के निर्माता सदर लैबोरेटरीज पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद हमदर्द ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी. अदालत ने अपने 21 दिसंबर के आदेश में कहा कि ‘दिल अफजा’ का लेबल देखते ही लोगों को ‘रूह अफजा’ की याद आएगी, क्योंकि ‘अफजा’ शब्द एक है और जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, तो ‘रूह’ और ‘दिल’ का संयोजन होता है.
कांग्रेस ने सीएम के नाम का किया आधिकारिक ऐलान, कहा- कर्नाटक में जल्द लागू करेंगे 5 गारंटी
Advertisement