दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने चिकित्सा आधार पर जैन को 42 दिनों के लिए जमानत दे दी है. सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उनको 360 दिनों के बाद अंतरिम जमानत दी गई है. सत्येंद्र जैन गुरुवार को तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक उनको ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रखा गया है.
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केजरीवाल ने केंद्र पर साधा था निशाना
सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा “जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन-रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है. उस तानाशाह की एक ही सोच है- सबको ख़त्म कर देने की, वो सिर्फ़ “मैं” में ही जीता है. वो सिर्फ़ खुद को ही देखना चाहता है. भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे. ईश्वर से सत्येंद्र जी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ. भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दें.”
सत्येंद्र जैन ने खटखटाया था SC का दरवाजा
सत्येंद्र जैन पिछले 1 साल से जेल में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. SC में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका 35 किलो वजन कम हो गया है और अब वे कंकाल बन चुके हैं. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी. वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते हैं.
सत्येंद्र जैन 12 जून से जेल में हैं
प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में स्थित एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार किया था. ये मामला साल 2017 का है, जब CBI ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था. उसके बाद से ही जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं, उनको ईडी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ हवाला कारोबारियों को साथ दिया था. जबकि सत्येंद्र जैन की ओर से ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया गया है.
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