दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर पहलवानों के लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पहलवानों ने ऐलान किया है कि वह आज शाम हरिद्वार जाकर अपने मेडल गंगा नदी में बहा देंगे. इसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन का भी ऐलान किया है. ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. पहलवानों ने यह ऐलान दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद किया है.
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ट्वीट कर ऐलान किया
कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे पहलवानों ने अपने-अपने मेडल गंगा में फेंकने का ऐलान किया है. पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, ‘हम इन मेडल्स को गंगा में फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा मां है.’ हम गंगा को जितना पवित्र मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने कड़ी मेहनत करके यह मेडल हासिल किया है. पहलवानों ने कहा कि आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे…हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे.
इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे…हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे: WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान pic.twitter.com/0IqzUVnkSn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2023
पहलवानों ने अपने बयान में कहा कि आप सबने देखा कि 28 मई को क्या हुआ, पुलिस ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? कितनी बेरहमी से हमें गिरफ्तार किया गया. हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे. हमारे आंदोलन स्थल को भी पुलिस ने तोड़ दिया और हमसे छीन लिया और अगले दिन एक गंभीर मामले में हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. क्या महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर अपराध किया है? पुलिस और सिस्टम हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करती है. जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है.
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी पहलवानों के खिलाफ एफआईआर
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जिन पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसमें विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे प्रमुख पहलवान शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई रविवार को संसद भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे बाद की थी. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई घटना के संबंध में प्रदर्शन आयोजकों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ की है. प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज़ की है.
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