गांधीनगर: गुजरात में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दूसरे दौर की प्रवेश प्रक्रिया घोषित कर दी गई है. इसमें 4,966 और बच्चे भर्ती किए गए हैं. आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 12.1 (क) के अनुसार कमजोर और वंचित समूहों के 25% बच्चों को कक्षा 1 में गैर-अनुदानित निजी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है. जिन छात्रों को दूसरे दौर में प्रवेश मिला है, उन्हें 5 जून सोमवार को स्कूल के समय के दौरान स्कूल में जाना होगा जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद अपना प्रवेश सुरक्षित करना होगा.
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आरटीई अधिनियम के तहत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश आवंटन के दूसरे दौर के बाद आवेदकों का चयन नहीं होने के कारण राज्य भर में 30,127 जगह खाली रह गए हैं. इसमें गुजराती माध्यम में 14,546, अंग्रेजी माध्यम में 12,466, हिंदी माध्यम में 2,828 और अन्य माध्यम में 287 सीट शामिल हैं.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की कुल 9,833 गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 82,853 सीट थी. जिसमें से 6 किमी के दायरे में उपलब्ध स्कूलों में छात्रों के चयन और नियमों को देखते हुए 54,903 छात्रों को पहले दौर में प्रवेश आवंटित किया गया है. उनमें से, 48,890 छात्रों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से संबंधित स्कूलों में जाकर प्रेवश लिया है. पहले दौर में निर्धारित प्रवेशों में से 1,130 बच्चों के प्रवेश को कई कारणों की वजह से नियमानुसार रद्द कर दिया गया है.
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