उत्तर प्रदेश की वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था. कोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में अंसारी को आज सुबह दोषी करार दिया था. अब सजा का ऐलान कर दिया गया है.
Advertisement
Advertisement
कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है. मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है. अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी.
इस मामले से बचने के लिए मुख्तार अंसारी ने केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में केस की डायरी ही गायब करवा दी थी. अवधेश राय के भाई व पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी सहित पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अब 32 साल बाद कोर्ट ने अंसारी दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Advertisement