दिल्ली: 28 जून को एक महत्वपूर्ण फैसले में, वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में खर्च करने पर टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) की उच्च दर लगाने के फैसले के कार्यान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. सरकार ने 1 जुलाई से टीसीएस को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया था. अब 28 जून को सरकार की घोषणा के बाद यह फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा.
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सरकार के इस हालिया फैसले के मुताबिक, 7 लाख रुपये तक के इंटरनेशनल टूर पैकेज पर सिर्फ 5 फीसदी टीसीएस काटा जाएगा. वर्तमान में, विदेश में क्रेडिट कार्ड से किया गया खर्च उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत कवर नहीं किया जाएगा. ऐसे में इस पर स्रोत पर कर कटौती (TCS) नहीं मिलेगी. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने टूर पैकेज सहित विदेश में धन प्रेषण के लिए उच्च दर पर टीसीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने के फैसले को तीन महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है. इसलिए आगामी 30 सितंबर तक टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न पक्षों और मीडिया से मिले विचारों और सुझावों के बाद फैसले में कुछ बदलाव करने पर सहमति बनी है. सबसे पहले, यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा. भुगतान का तरीका चाहे जो भी हो, दर में कोई बदलाव नहीं होगा.
मंत्रालय ने कहा कि संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का भी निर्णय लिया गया है. विदेश यात्रा पैकेज खरीदने पर प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपये खर्च करने पर पांच फीसदी की दर से टीसीएस लगाया जाएगा. इस सीमा से अधिक खर्च होने पर ही 20 फीसदी की दर लागू होगी.
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