अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम के मामले में सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को लेकर राहुल गांधी की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.
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मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी. मोदी उपनाम पर की गई टिप्पणी की वजह से नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाया गया था. उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. राहुल गांधी ने निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उनको वहां से भी राहत नहीं मिली है.
गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा?
गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
क्या है पूरा मामला
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. वायनाड से पूर्व लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है और सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था.
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