गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा “मोदी उपनाम” टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है. प्रदेश मुख्यालय पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सत्याग्रह किया जाएगा.
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मौन सत्याग्रह में पार्टी के सभी सदस्य शामिल होंगे
पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों और पार्टी के प्रमुख संगठनों और विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मौन सत्याग्रह के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों. वेणुगोपाल ने कहा कि यह समय मिलकर यह दिखाने का है कि सत्य और न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, बल्कि लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों नागरिक उनके साथ खड़े हैं.
गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. सूरत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से 2019 में दायर शिकायत के आधार पर राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दो साल कैद की सजा सुनाई थी.
गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा?
गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
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