दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था. लेकिन अब इस मामले को लेकर सड़क पर विरोध करने के बजाय कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है. बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं.
Advertisement
Advertisement
इस बीच, यौन उत्पीड़न के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि छह पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला चलाया जा सकता है. आरोप पत्र में कहा गया है कि बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, जबरन पीछा करने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 जून की चार्जशीट में धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण ने उत्पीड़न जारी रखा था.
2012 सड़क रोकने और पीछा करने का मामला
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक, बृजभूषण पर पीछा करने और रास्ता रोकने का मामला है. ये मामला 2012 का है. जिसमें शिकायतकर्ता महिला पहलवान ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण ने उनकी मां से बातचीत की थी, फिर पहलवान को अपने कमरे में बुलाया और गले लगाया था. जब महिला पहलवान घर लौटी तो वह अलग-अलग बहाने से उसकी मां के नंबर पर फोन करने लगे. महिला पहलवान ने यह भी दावा किया कि बृजभूषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर बदलना पड़ा. हालाकि, इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई तकनीकी सबूत नहीं मिला है.
पुलिस जांच में आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले
वयस्क महिला पहलवानों के मामले में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान को आरोप पत्र का मुख्य आधार माना है. पुलिस ने कहा कि उन्हें उस स्थान पर आरोपी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं जहां वयस्क पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया था.
इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण और सचिव विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है. बृजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट में पेश होंगे. उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं मिली है. इससे पहले एक जून को दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि अब तक हमें बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.
छगन भुजबल को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Advertisement