दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
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संविधान पीठ आज से सुनवाई करेगी
पिछले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई की रूपरेखा तय की थी और 2 अगस्त से हर दिन सुनवाई करने को कहा था. हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई नियमित सुनवाई वाले दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को विविध दिन कहा जाता है, जिस दिन नए मामलों की सुनवाई होती है. पांच सदस्यीय संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं.
सीजेआई खुद करेंगे नेतृत्व
इस संविधान पीठ की खासियत यह है कि इसकी अध्यक्षता मौजूदा मुख्य न्यायाधीश खुद कर रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वरिष्ठता के क्रम का पालन किया जाए तो इस पीठ के अन्य तीन न्यायाधीश भी भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं. 5 अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया था. याचिका में 370 को हटाने की वैधता और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं.
केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई
अब चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की है. 2 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सात जजों की बेंच को सौंपने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. इस मामले में केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को नया हलफनामा दायर किया, जिसमें केंद्र ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति, विकास, समृद्धि और स्थिरता देखी गई है. लेकिन पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष विचार के लिए केवल कानून का मामला है.
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