सूरत में 2 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है. आरोपी यूसुफ इस्माइल ने पांच महीने पहले दो साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले में आरोपी को महज पांच महीने में सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया है और आदेश दिया कि दोषी उसके परिवार को 10 लाख रुपये का भुगतान करेगा.
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सूरत में बच्ची से रेप मामले में सिर्फ 5 महीने में सजा
बताया जाता है कि 27 फरवरी को सूरत के सचिन इलाके में यूसुफ इस्माइल नाम के शख्स ने 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सिर्फ 11 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, फिर मुकदमा शुरू हुआ और महज पांच महीने में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है.
बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाया गया और किया था दुष्कर्म
आरोपी इस्माइल उर्फ यूसुफ सलीम हाजत अक्सर बच्ची के घर आता-जाता था, 27 फरवरी की शाम वह बच्ची को खिलाने के लिए ले गया था. लेकिन जब वह देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. जब इस्माइल देर तक नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी भी तलाश शुरू की, इस दौरान खुली जगह पर झाड़ियों में दो साल की बच्ची का शव मिला था.
महज 11 दिन में फाइल कर दी गई थी चार्जशीट
इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गयी थी. जब परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और पुलिस ने गहन जांच के बाद कुछ ही घंटों में आरोपी इस्माइल उर्फ यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया था. इतना ही नहीं पुलिस ने महज 11 दिन की अल्प अवधि में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. 31 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी इस्माइल को दोषी करार दिया था. सजा सुनाने के लिए 2 अगस्त का दिन तय किया गया था. आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई है.
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