दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस पर सुनवाई की. कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ घंटों बाद ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील निज़ाम पाशा ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठाया था और सर्वे पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. इस मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ASI सर्वे की इजाजत दे दी है.
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एएसआई टीम ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का नक्शा तैयार किया
इससे पहले 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दोबारा सर्वे का आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. इस बीच, एएसआई की 40 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया है. टीम ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की मैपिंग की. सर्वे के पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है.
पूजा स्थल कानून का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील अहमदी ने कहा कि पूजा स्थल कानून की धारा 2(बी) के तहत उनकी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है. यह अनुभाग रूपांतरण को परिभाषित करता है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप सही हैं, अधिनियम के 2(बी) में रूपांतर शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है. इस कानून के तहत यह स्पष्ट है कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम हाई कोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी.
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