दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें पांच दिन की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया था. संजय सिंह की रिमांड पूरी होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उनकी ईडी रिमांड बढ़ा दी है.
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सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा, रात 10:30 बजे मुझे बताया गया कि आपको बाहर ले जा रहे हैं, पूछने पर बताया गया कि आपको तुगलक रोड थाने ले जाया जा रहा है. फिर मैंने दोबारा पूछा कि क्या आपने इसके लिए जज से इजाजत ली है? मेरे अनुरोध पर उन्होंने कहा, मुझे लिखकर दे दो. मैंने इसे लिखकर भी दिया है. अगले दिन भी वैसा ही हुआ. इसका मतलब है कि उनका कोई दूसरा एजेंडा है.
सिंह ने कहा, अब जज साहब, उनसे पूछिए कि किस वरिष्ठ व्यक्ति के अनुरोध पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी की गई थी. मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे जहां भी ले जाए इसकी जानकारी जज साहब को दे दें. इस बीच कोर्ट ने संजय सिंह को अपने परिवार और वकील से 10 मिनट के लिए मिलने की इजाजत दी.
ED ने क्या दी दलील?
सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी और कहा कि वह सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. जब उनसे उनके फोन डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. कोर्ट के सवाल के जवाब में ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में छापेमारी की गई थी. जिस कारोबारी पर छापेमारी की गई है उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और उसने कुछ अहम जानकारियां दी हैं जिनका खुलासा फिलहाल नहीं किया जा सकता है.
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