यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में भी ले लिया है. अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस मामले में तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई है.
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तीनों को दोषी पाया गया
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज कराया था. सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में तीनों को दोषी करार दिया गया है. अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ गंज थाने में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्लाह आजम को आरोपी बनाया गया था.
अब्दुल्लाह आजम पर दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप है. जिसमें एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर पालिका से बना है और दूसरा रामपुर का है जो रामपुर नगर पालिका से बना है. उन पर इन जन्म प्रमाणपत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करने का आरोप है. आपको बता दें कि आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं और सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं.
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