अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने शहर के इस्कॉन ब्रिज पर जगुआर कार से 9 लोगों को कुचलने वाले आरोपी तथ्य पटेल के पिता प्रज्ञेश पटेल को सशर्त जमानत दे दी है. इससे पहले सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. उसके बाद पटेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. हादसे के मुख्य आरोपी तथ्य के पिता ने कैंसर के इलाज के लिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. आज मामले की सुनवाई के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने प्रज्ञेश पटेल को जमानत दे दी है.
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लोगों को धमकी देने का मामला दर्ज
इस्कॉन ब्रिज हादसे के वक्त आरोपी तथ्य पटेल का पिता प्रज्ञेश पटेल हादसे की खबर सुनते ही घटनास्थल पर पहुंच गया. इसी बीच वह लोगों को डरा-धमका कर अपने बेटे को इलाज के लिए ले गया था. पुलिस ने तथ्य के पिता के खिलाफ लोगों को धमकी देने का मामला दर्ज किया है. बेटे की रिमांड की मांग करते हुए प्रज्ञेश पटेल को भी अहमदाबाद ग्राम अदालत में पेश किया गया था.
कब हुआ था इस्कॉन ब्रिज हादसा
19-20 जुलाई को देर रात इस्कॉन ब्रिज पर भीषण हादसा हुआ था इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक दर्ज से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. अहमदाबाद की यह घटना शहर की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना कही जा सकती है. दरअसल एक थार कार और डंपर के बीच इस्कॉन ब्रिज पर टक्कर हो गई थी. जिसे देखने के लिए ब्रिज पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. हादसे के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान कर्णावती क्लब की ओर से 160 से अधिक की स्पीड से जगुआर कार लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई थी.
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