आणंद: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के दो इलाकों में आशांत धारा कानून लगा दिया गया है. आणंद जिले के बोरसद और पेटलाद में अशांत धारा कानून लागू कर दिया गया है. क्योंकि बोरसद और पेटलाद इन दोनों क्षेत्रों को अति संवेदनशील क्षेत्र में गिना जाता है. इस कानून के लागू होने पर अपनी संपत्ति बेचने की सूचना कलेक्टर को देनी होगी.
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आणंद जिले के बोरसद-पेटलाद अशांत धारा अधिनियम लागू होने की वजह से अब बिना पूर्वानुमति के संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होगा. बोरसद के गांधी पोल, चोकसी पोल, रोहित वास, वंकर वास, फतेपुरा, साकरिया टेकरा, गुंदी वोल, संघ के सामने का इलाका, जेतिया वाड, वावडी मोहल्ला, पुस्तकालय के पीछे का हिस्सा, पुराना कोर्ट फुवारा चौक सहित अधिकांश इलाकों में अशांत धारा कानून लागू कर दिया गया है.
जबकि पेटलाद शहर के कालका गेट, शेरपुरा, भोईवाला, काजीपुरा, रणछोड़ मंदिर क्षेत्रों में अशांति लागू कर दी गई है. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इन इलाकों में संपत्तियों के खरीद-फरोख्त को लेकर आवाज उठाई थी.
आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने बोरसद और पेटलाद में अशांत धारा कानून लागू करने की मांग की थी. जिसके बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन दोनों इलाकों में अशांत धारा कानून लागू करने की मांग पर अंतिम मुहर लगा दी है. इस कानून के लागू होने पर अपनी संपत्ति बेचने की सूचना कलेक्टर को देनी होगी. कलेक्टर को संपत्ति बेचने का कारण बताना होगा. इतना ही नहीं, आपको यह भी ब्योरा देना होगा कि आप किसको संपत्ति बेच रहे हैं.
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