अहमदाबाद: हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में बनाया जाता है. इस त्योहार से पहले अहमदाबाद समेत कई शहरों में चाइनीज डोरियों और पतंगों की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है. गुजरात हाईकोर्ट ने चाइनीज डोरियों से हुई चोटों और मौतों को लेकर बयान दिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो दिन में जवाब मांगा है.
Advertisement
Advertisement
गुजरात हाईकोर्ट ने चाइनीज डोरी, नायलॉन डोरी और तुक्कल के मुद्दे पर कार्रवाई पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि घातक डोरी से नागरिकों की मौत और घायल होने के बर्दास्त नहीं किया जाएगा. ऐसी घातक डोरी पर सरकार ने बैन कैसे लागू किया है, इसकी जानकारी देनी होगी. महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरायण के दिनों में सड़क पर वाहन चालक ऐसी घातक डोरियों की चपेट में आ जाते हैं. जिसकी वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं और कुछ मामलों में लोगों की मौत भी हो जाती है.
भारत में एक दिन में कोरोना मामलों में 1300 प्रतिशत की वृद्धि, बीते 24 घंटे में 2,582 नए केस दर्ज
Advertisement