दिल्ली: देश में आज से 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी. इस दौरान देश का कोई भी नागरिक 2000 रुपए के नोट को किसी भी बैंक में जमा और बदल सकता है. इसके लिए किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को देर रात अचानक दो हजार के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. आरबीआई के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी. इतना ही नहीं लोग भी नोटबंदी के वक्त होने वाली परेशानी को याद करने लगे थे. बढ़ती अफरा-तफरी के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास खुद मीडिया के सामने आए और कई बातों को खुलासा कर लोगों को राहत देने की कोशिश की थी.
2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए जरूरी बातें
आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को चलने से वापस लेने की घोषणा की थी. इस नोट को 23 मई यानी आज से 30 सितंबर तक जमा या बदला जा सकता है. एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही बदले जा सकते हैं.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए. 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा. लोगों के पास अपने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने या बदलने के लिए पर्याप्त समय है.
शक्तिकांत दास ने कहा कि नोटों को बदलने के लिए कम मूल्य के नोट पर्याप्त हैं. SBI ने अपनी सभी शाखाओं के लिए गाइडलाइंस जारी की है. कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए ग्राहक से किसी फॉर्म या आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है.
नोट बदलने में आ रही दिक्कतों पर रहेगी लगातार नजर: शक्तिकांत दास
शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है. 23 मई से किसी भी बैंक में 2,000 रुपये के नोट को अन्य मूल्यवर्ग से बदलने की सीमा एक बार में 20,000 रुपये तक होगी. साथ ही उन्होंने कहा, हम नोट बदलने में आ रही दिक्कतों पर लगातार नजर रख रहे हैं.
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