दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच प्रशासनिक सेवाओं पर किसके अधिकार को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के पास अधिकार होने चाहिए.
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दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, नहीं तो अधिकारी सरकार के नियन्त्रण में नहीं रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अब दिल्ली के असली बॉस उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
संविधान पीठ का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार की दलीलों का निस्तारण जरूरी है. एनसीडीटी अधिनियम की धारा 239एए बहुत व्यापक अधिकारों को परिभाषित करती है. 239AA विधायिका की शक्तियों को भी पूरी तरह से परिभाषित करता है. यह तीन विषयों को सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर करता है.
CJI की अहम टिप्पणी
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवाओं पर नियंत्रण सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित प्रविष्टियों तक नहीं होगा. दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करती है और संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा. यदि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है. राज्यों के पास भी शक्ति है लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है. यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में न ले लिया जाए. दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत बुनियादी संरचना संघवाद का एक हिस्सा है, जो विविध हितों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं और विविध आवश्यकताओं को समायोजित करते हैं.
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