केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नौ विश्वविद्यालय कुलपतियों के इस्तीफे के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले को लेकर कुलपतियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. केरल हाई कोर्ट इस मामले को लेकर एक विशेष बैठक करेगा. बता दें कि आरिफ खान ने यूजीसी नियमों के खिलाफ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति (वीसी) की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद 9 कुलपतियों के इस्तीफे का आदेश दिया था. आरिफ खान ने सोमवार को साढ़े ग्यारह बजे तक इस्तीफा देने को कहा था.
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हालांकि आरिफ खान के इस फैसले के बाद काफी बवाल हो गया है. माकपा नेता सीताराम येचुरी ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना है और सभी जगहों पर RSS के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना ताकि शिक्षा व्यवस्था बिगड़े और उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एजेंडा आगे चले.
केरल राज्यपाल द्वारा 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने के निर्देश पर सीताराम येचुरी ने कहा कि उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है और न ही संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है. उन्होंने जो फरमान जारी किया है हम समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर टिकेगी नहीं.
राजभवन की ओर से एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी गई
राजभवन की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे का निर्देश दिया है. उन्होंने सोमवार को 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा सौंपने को कहा है. राजभवन के ट्वीट में लिखा है, ”माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है.”
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