अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मानहानि मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है. ये मामला गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है. मेट्रो कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि मानहानि का मामला प्रथम दृष्टया अपराध है और समन जारी किया है. अब तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा.
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इस मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि मानहानि का मामला प्राथमिक रूप से अपराध है, इसलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी किया है. अब तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा. तेजस्वी यादव के बयान पर अब तक 15 गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है. अभियोजक ने एक निजी समाचार चैनल से तेजस्वी यादव का वीडियो लिया और इसे वास्तविक सबूत के रूप में अदालत में पेश किया है. अभियोजक ने आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ तेजस्वी यादव की वीडियो सीडी और पेन ड्राइव के साक्ष्य अदालत में पेश किये हैं.
तेजस्वी यादव के खिलाफ यह मामला गुजरात के कारोबारी हरेश मेहता ने दर्ज कराया है. तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर गुजरातियों को ठग कहा था. उसके बाद मेहता ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और केस दर्ज कराया था. आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि की शिकायत मेट्रो कोर्ट में दायर की गई है.
कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की थी. हालांकि, फिर इसे 8 मई और फिर 19 मई तय किया गया था. इससे पहले 8 अगस्त को हुई सुनवाई में पूछताछ पूरी होने के बाद आवेदक के वकील ने तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी करने की मांग की थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है.
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