अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है. केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर इस मानहानि मामले में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया था. लेकिन सेशन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी है. उनकी पुनरीक्षण याचिका पर अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी.
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गौरतलब है कि इससे पहले 11 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में मानहानि केस की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाकर राहत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा है. पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा मामला
गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अपमानजनक बनाए दिए थें. इस बयान को ट्विटर अकाउंट पर भी साझा किया गया था. उसके अगले दिन 2 अप्रैल को संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की तरह ही बयान दिया था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट में गुजरात यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है. जिसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है.
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित है. हालांकि, केजरीवाल एक सिविल सर्वेंट होने के बावजूद इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की है. इस टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री दे रही है. लोगों को यह आभास हो रहा है कि यूनिवर्सिटी गलत गतिविधियों में शामिल है. शिकायत में रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करने के बाद भी केजरीवाल और संजय सिंह ने मानहानि करने वाले बयान दिए हैं.
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