अहमदाबाद: गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में सेशन कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संयज सिंह को बड़ा झटका दिया है. सेशन कोर्ट ने मेट्रो कोर्ट के समन को रद्द करने की दोनों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है. अब दोनों आरोपियों के पास गुजरात हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से मानहानि का केस दायर किया गया था. इस अर्जी पर कोर्ट ने समन जारी किया था. केजरीवाल और संजय सिंह ने समन आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी था. आज की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है. केजरीवाल और संजय सिंह अब इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.
केजरीवाल और संजय सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर आज अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई. मेट्रो कोर्ट में केजरीवाल और संजय सिंह के वकीलों ने हलफनामा दिया है, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में मौजूद रहने से राहत मिल गई है. सेशन कोर्ट ने इससे पहले दोनों की पुनरीक्षण याचिका पर ढाई घंटे तक सुनवाई हुई थी. अहमदाबाद सेशन कोर्ट याचिका खारिज कर दी जिसकी वजह से अब आगे की कार्यवाही मेट्रो कोर्ट में होगी और दोनों आरोपियों के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है.
क्या है पूरा मामला
गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अपमानजनक बनाए दिए थें. इस बयान को ट्विटर अकाउंट पर भी साझा किया गया था. उसके अगले दिन 2 अप्रैल को संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की तरह ही बयान दिया था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट में गुजरात यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है. जिसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है.
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