अहमदाबाद: सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गुजरात में नवरात्रि त्योहार के दौरान लोगों को परेशान न किया जाए. राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि लोगों को बिना किसी समय प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से गरबा खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए और फूड कोर्ट भी जारी रखा जाना चाहिए. संघवी ने आगे कहा कि पुलिस रात 12 बजे के बाद भी लोगों को परेशान नहीं करेगी. सरकार ने पुलिस से कहा है कि वह नवरात्रि उत्सव को हल्के में ले और कानून का डंडा न चलाए. लेकिन इस मुद्दे पर अब हाईकोर्ट ने देर रात तक गरबा खेलने के मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश दिया है.
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अगर कोई नागरिक शिकायत करता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी
गुजरात हाई कोर्ट ने देर रात तक गरबा खेलने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है. अगर कोई नागरिक शिकायत करता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी. पूर्व आदेशों का पालन करना पुलिस का दायित्व है. किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर रात 12 बजे के बाद स्पीकर पर गरबा खेलने पर रोक लगानी होगी. गौरतलब है कि विवाद की शुरुआत गृह मंत्री हर्ष सांघवी के बयान से हुई थी. लेकिन अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस फिर से एक्शन में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा. अगर कोई नागरिक देर रात तक गरबा चलने की शिकायत करता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी.
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कल की थी घोषणा
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कल घोषणा की कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गरबा खेलने वाले देर रात तक इसा आनंद ले सकते है. संघवी ने कहा कि पुलिस को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि किसी भी खिलाड़ी या गरबा प्रशंसकों को कोई असुविधा न हो इसका ध्यान रखें. निजी गरबा आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गरबा में लाउड स्पीकर से आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो. इसके लिए जो निजी गरबा आयोजक रात 12 बजे के बाद भी गरबा जारी रखना चाहते हैं, उन्हें कम आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम पर गरबा कराना होगा.
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