अहमदाबाद: शहर के इस्कॉन ब्रिज हादसे में 9 लोगों की जान लेने वाला जगुआर ड्राइवर तथ्य पटेल और उसका पिता प्रज्ञेश पटेल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत अहमदाबाद की साबरमती जेल में हैं. आरोपी तथ्य पटेल ने अहमदाबाद ग्राम अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. हालांकि, दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने तथ्य पटेल की जमानत याचिका पर फैसला 24 अगस्त तक सुरक्षित रखा है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया.
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राज्य सरकार ने जमानत याचिका किया विरोध
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट हो चुकी है. लेकिन, जांच अभी भी जारी है. तथ्य पटेल ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, स्पीड पर एफएसएल रिपोर्ट आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है. आरोपी आपराधिक मानसिकता का है, मृतकों की उम्र 25 वर्ष से कम है. राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत निर्णय इस मामले के तथ्यों और विवरणों पर लागू नहीं होते हैं. राज्य सरकार ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया है.
पीड़ित पक्ष की ओर से भी जमानत याचिका का विरोध
राज्य सरकार के अलावा तथ्य पटेल की जमानत याचिका का पीड़ित पक्ष ने भी विरोध किया. पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि तथ्य पटेल ने लापरवाही से कार चलाई और नौ लोगों को कुचल दिया, हादसे में नौ लोगों को कुचलने के बाद भी तथ्य पटेल ने कार की ब्रेक नहीं लगाया था. पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि क्या मुआवज़े के रूप में पैसे देने पर जिन लोगों की मौत हो चुकी है वह जिंदा हो जाएंगे? पीड़ित पक्ष का कहना है कि मासूमों को रौंदने वाले आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
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