अहमदाबाद: मोरबी झूलता पुल गिरने के मामले में दो आरोपियों को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. हालांकि दोनों को सशर्त जमानत दी गई है. ये दोनों आरोपी पुल पर टिकट वसूली के काम में शामिल थे और पुलिस ने लापरवाही से टिकट बेचने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.
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दोनों आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे पुलिस को सहयोग करेंगे
अदालत ने मोरबी झूलता पुल मामले में आरोपी को नियमित जमानत दे दी है. टिकट बेचने वाले महादेव सोलंकी और मनसुख पटेल को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे पुलिस जांच में सहयोग करेंगे. मोरबी पुल हादसे वाले दिन 3165 टिकट बेचे गए थे. इस मामले में मृतक के परिजनों की ओर कोर्ट में पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था. परिजनों ने आरोप लगाया कि टिकट की कालाबाजारी की गई थी जिससे लोगों को भीड़ ज्यादा हो गई थी और पुल गिर गया था.
मोरबी पुल गिरने से 135 लोगों की मौत
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में झुलता पुल गिरने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस त्रासदी ने 1979 में मच्छू बांध आपदा की याद दिला दी थी. पुल की मरम्मत का ठेका घड़ी बनाने वाली एक कंपनी को दिया गया था, जिसकी लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई थी. यह त्रासदी उस समय हुई जब गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया और तुरंत मोरबी पहुंचकर मरीजों से मिले और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की. छठ पूजा के दिन पुल पर भारी भीड़ जमा होने के कारण तार टूट गया और पुल नदी में गिर गया था. हादसे के वक्त पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे.
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