राजकोट: इसी महीने 19 सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को रंगारंग ढंग से मनाया जाए और कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राजकोट पुलिस आयुक्त सहित उच्च अधिकारियों ने गणेश उत्सव के आयोजकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी, इस बैठक में गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं.
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बैठक के बाद पुलिस कमिश्नर की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें किसी भी पंडाल में नौ फीट से ज्यादा ऊंची गणेश जी की मूर्ति रखने पर रोक लगा दी गई है और हर पंडाल में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
पुलिस आयुक्त राजू भार्गव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विधि चौधरी, डीसीपी (क्राइम) डॉ. पार्थराज सिंह गोहिल, डीसीपी जोन-1 सजन सिंह परमार, डीसीपी जोन-2 सुधीर कुमार देसाई, डीसीपी ( ट्रैफिक) पूजा यादव और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीक्षक की मौजूदगी में यह अहम बैठक बुलाई गई थी. जिसमें गणेश उत्सव के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आयोजकों के सुझावों को भी स्वीकार किया गया.
इस बैठक के बाद, पुलिस आयुक्त द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाने, नौ फीट से अधिक ऊंची मूर्ति बनाने, निर्धारित विसर्जन स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर मूर्ति के विसर्जन, मूर्ति निर्माण के दौरान गंदगी, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले चिन्हों वाली मूर्तियां बनाने, स्थापना और विसर्जन के लिए तय किए गए रूट के अलावा अन्य रूट पर यात्रा निकालना, गणेश पंडाल का आयोजन बिना अग्नि सुरक्षा उपकरण के जैसे अन्य मामलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
अधिसूचना में लगाए गए प्रतिबंधों पर अमल नहीं करने वाले आयोजकों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
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