नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट एमसीडी मेयर पद के चुनाव के मामले में 17 फरवरी को सुनवाई करेगा. फिलहाल 16 फरवरी को मतदान नहीं होगा. सोमवार को हुई सुनवाई में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट की सुनवाई के बाद ही चुनाव होगा. आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका में प्रोटेम चेयरमैन बदलने और मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से दूर रखने की मांग की गई है.
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इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने पिछले हफ्ते उपराज्यपाल कार्यालय और प्रोटेम चेयरमैन सत्य शर्मा को नोटिस जारी किया था. कोर्ट में समय नहीं होने के कारण सोमवार को विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी.
एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243आर के तहत मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3 में भी यही लिखा है. प्रधान न्यायाधीश ने इससे सहमति जताई और कहा कि संविधान का प्रावधान स्पष्ट है, लेकिन प्रोटेम चेयरमैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं. वह इसके बारे में कानूनी स्थिति पर बहस करना चाहते हैं. जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को आगे की सुनवाई करेगी.
16 फरवरी को होने वाले चुनाव को टाल दिया गया
इस पर सिंघवी ने 16 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव को टालने की मांग की, उपराज्यपाल के कार्यालय से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने आश्वासन दिया कि अदालत की सुनवाई के बाद ही चुनाव होगा. बीजेपी की मेयर प्रत्याशी रेखा गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए. कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है.
आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी की याचिका में कहा गया है कि नगर निगम चुनाव के नतीजे आए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेयर का पद अब भी खाली है. पार्टी ने कहा है कि मेयर चुनाव के लिए गलत प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है. मनोनीत पार्षदों को मतदान करने की अनुमति दी जा रही है. आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मतदान से वंचित कर दिया गया है.
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