दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष को दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है. शनिवार तीन जून को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. उधर, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को अस्पताल और घर दोनों जगह जाने की इजाजत है. वे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर या अस्पताल जा सकते हैं.
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कोर्ट ने आगे कहा कि इस दौरान वह अपने परिवार के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते है. साथ ही उन्हें मोबाइल भी नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा उनको मीडिया से दूरी बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन जगहों पर सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा न हो इसके अलावा वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकें.
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया की देखभाल के लिए कोर्ट से जमानत दे दी थी. इससे पहले मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की अंतरिम जमानत दी गई थी. उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी. हालांकि उनसे मिलने से पहले ही सीमा सिसोदिया की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.
सीबीआई ने 27 फरवरी को किया था गिरफ्तार
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने 27 फरवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने आप नेता को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इससे पहले सीबीआई उनसे दो बार पूछताछ भी की थी. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर दिल्ली आबकारी नीति को लेकर मामला दर्ज किया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
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