नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है. दिल्ली पुलिस ने 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में आज दो अदालतों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की, 6 वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज मामले में दाखिल की गई थी. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है.
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नाबालिग के मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. जिसकी अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी. कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है. डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट को लेकर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है.
वहीं दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है. हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है.
बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली एक नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया था. इससे पहले अपने बयान में जहां नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया था. मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले बयान में नाबालिग ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. लेकिन फिर उसने यौन उत्पीड़न के आरोप को वापस लिया और कहा कि मेरा चयन नहीं हुआ था, मैंने कड़ी मेहनत की, मैं उदास थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने यौन उत्पीड़न का मामला दायर किया था.
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