राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है. निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था. इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भी उनकी रिहाई को बरकरार रखा था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
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प्रभुनाथ को एक सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को एक सितंबर को प्रभुनाथ को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. एक सितंबर को प्रभुनाथ सिंह की सजा पर भी चर्चा होगी. फिलहाल प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में हज़ारीबाग़ जेल में सज़ा काट रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार राजद सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख में एक मतदान केंद्र के पास 47 वर्षीय दरोगा राय और 18 वर्षीय राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है. आरोप है कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह के समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था. जिसकी वजह से दोनों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में निचली कोर्ट और पटना हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई को बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनको बड़ा झटका दिया है.
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